सुशील कुमार को खानी होगी जेल की ही रोटी, Special Food की मांग को कोर्ट ने नकारा, कहा- इच्छाएं जरूरतें नहीं

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दिल्ली की एक अदालत ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को जेल की ही रोटी खानी होगी। क्योंकि कोर्ट ने उनकी (Wrestler #SushilKumar) की वह अर्जी खारिज कर दी जिसमें उन्होंने जेल के अंदर Special food और Supplements (फूड सप्लीमेंट) दिए जाने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि ये ‘Essential Needs’ नहीं हैं। उल्लखनीय है कि पहलवान सागर धनखड़ की छत्रसाल स्टेडियम में हत्या करने के सिलसिले में सुशील कुमार दिल्ली की मंडोली जेल में बंद हैं।

पहलवान सुशील कुमार को स्पेशल फूड की ज़रूरत नहीं- कोर्ट

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मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने कहा, ‘कथित विशेष भोजन और पूरक आहार आरोपी की केवल इच्छाएं हैं और किसी भी तरह से ये आवश्यक जरूरतें नहीं हैं।’ कानून के तहत आरोपियों की जरूरतों का जेलों में ख्याल रखा जाता है। अदालत ने आदेश में कहा, ‘कानून की नजर में हर व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग आदि का हो, बराबर होता है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान की मूल विशेषता है।’

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कोर्ट में किया था आवेदन

कुमार ने रोहिणी की अदालत में आवेदन दायर कर विशेष भोजन, पूरक आहार और कसरत के साजो-सामान जेल के अंदर मुहैया कराए जाने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि अपने स्वास्थ्य एवं प्रदर्शन के लिए ये चीजें बहुत ही जरूरी हैं। इन चीजों से इंकार करने पर उनके कॅरियर पर असर पड़ेगा जो शारीरिक मजबूती पर निर्भर करता है। जेल अधिकारियों ने अदालत को पहले दिए अपने बयान में कहा था कि कुमार के मेडिकल चेकअप के मुताबिक उन्हें पूरक आहार या अतिरिक्त प्रोटीन आहार की जरूरत नहीं है।

पहलवान सागर की हत्या का आरोप , सुशील कुमार को खाना होगा जेल का खाना

सुशील के वकील ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल को पूरक आहार का अधिकार है क्योंकि वह ‘गैर सजायाफ्ता आपराधिक कैदी’ (non-convicted criminal prisoner) हैं और उन्होंने अपने खर्च पर इनकी मांग की है। बता दें कि छत्रसा स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप सुशील कुमार पर है। इसी सिलसिले में वे जेल में है।

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