केंद्रीय कर्मचारियों को राहत, परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव, तो 15 दिन की स्पेशल लीव मिलेगी

Special casual leave

कोरोना संक्रमण के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को (Central Govt employee)  एक राहत भरी खबर मिली है। अगर किसी कर्मचारी के माता-पिता, परिवार या आश्रित को संक्रमण होता है तो उस स्थिति मे कर्मचारी को 15 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव (Special casual leave) दी जाएगी। केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल एंड ट्रेनिंग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है।

कोरोना महामारी के चलते सरकार का ऐलान

आदेश में कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी के माता-पिता या फिर की ऐसा शख्स जो उन पर ही आश्रित हो अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो कर्मचारी 15 दिनों की स्पेशल कैजुअल लीव (Special casual leave) का पात्र होगा। अगर आपके पास एक भी छुट्टी नहीं है तो तब भी आपको ये छुट्टियां मिल जाएंगी।

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केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली स्पेशल कैजुअल लीव खत्म होने पर क्या?

अगर पॉजिटिव सदस्य को अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत पह़ती है और परिवार वाले स्पेशल लीव में भी ठीक नहीं होते तो सरकार कर्मचारियों को परिजन के अस्पताल तक डिस्चार्ज होने के लिए कई अलग प्रकार की छुट्टी भी देगा, जिससे किसी को भी परेशानी न हो।

कर्मचारी के पॉजिटिव होने पर 20 दिन की छुट्टी

आदेश में कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित है और घर में क्वारंटीन है तो उसे 20 दिनों की छुट्टी दी जा सकती है। लेकिन अगर 20 दिन बाद भी उसे अस्पताल में रहना पड़ता है तो इस संबंध में अस्पताल से जारी दस्तावेज जमा कराने होंगे जिसके बाद विशेष छुट्टी दी जा सकती है।

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केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा वर्क फ्रॉम होम


मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि यदि कर्मचारी सीधे तौर पर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है। ऐसे में उसे 7 दिन होम क्वारैंटाइन में रहना होगा। ऐसी स्थिति में इन 7 दिनों तक उसे ड्यूटी (वर्क फ्रॉम होम) पर ही माना जाएगा। कर्मचारी किसी कंटेनमेंट जोन में रह रहा है, तो वह ऑफिस आने में सक्षम नहीं होगा। ऐसे में उसे ऑफिस में जानकारी देनी होगी। वह कंटेनमेंट टाइम तक वर्क फ्रॉम होम ही माना जाएगा।

By- RICHA R SiNGH