PM Kisan Samman Nidhi Yojana का पैसा खाते में आने का इंतज़ार कर रहे लोगों के लिये खुशखबरी है। सरकार हर साल किसानों को 6 हज़ार रुपये देती है । जिसकी अगली किस्त जल्द आने वाली है। दरअसल 9वीं किस्त के 2000 रुपये का इंतजार कर रहे किसानों (Farmers) के अकाउंट में अगस्त-नवंबर का पैसा जल्द आने वाला है। 1 अगस्त के बाद कभी भी 11 करोड़ से अधिक किसानों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की तैयारी चल रही है। स्कीम के तहत सिर्फ उन्हीं किसानों को लाभ मिलेगा जिनके पास कृषि योग्य ज़मीन हो। अगर कोई इनकम टैक्स (Income Tax) देता है और उसके खाते में इसके पैसे आ गए तो उसे वापस करना पड़ेगा।
PM Kisan Samman Nidhi Yojana

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत केंद्र सरकार देश के रजिस्टर्ड किसानों के बैंक अकाउंट (Bank Account) में सालाना तीन किस्तों में 6000 रुपये भेजती है.
ताकि वो आसानी से खेती-किसानी कर सकें. अगर आपने इस स्कीम का फायदा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और जानना चाहते हैं कि इसके लाभार्थियों की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है.
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यह है तरीका, ऐसे देखें अपना खाता
- -पीएम किसान स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाएं.
- -इसके होमपेज पर बने Farmers Corner के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- -इस कॉर्नर के भीतर आपको Beneficiaries List के विकल्प ( option) पर क्लिक करना होगा.
- -इसके बाद आपको डैसबोर्ड पर क्लिक करके राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव को सेलेक्ट कर लें.
- -फिर Get Report पर क्लिक करें. आपके सामने गांव के लाभार्थियों की पूरी लिस्ट खुल जाएगी.
- -इसमें आप देख सकते हैं कि गांव के किस व्यक्ति को पैसा मिल रहा है और किसे नहीं.
- -आवेदन के बाद पैसा क्यों नहीं मिल रहा, इसका भी जिक्र इसी पेज पर मिलेगा.
PM Kisan Samman Nidhi Yojana-इस तरह जानें स्टेटस, करें रजिस्ट्रेशन
-वेबसाइट Farmers Corner के Beneficiary Status ऑप्शन पर क्लिक करें.
-जो पेज खुलेगा उसमें आप अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर डालकर स्टेटस जान सकते हैं.
-इस स्कीम का आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास अपने राजस्व रिकॉर्ड यानी खसरा- खतौनी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर होना जरूरी है.
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किसे नहीं मिलेगा फायदा
- -ऐसे किसान जो भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक हैं, वर्तमान या पूर्व मंत्री हैं.
- -मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद.
- -ये लोग स्कीम से बाहर माने जाएंगे. भले ही वो किसानी भी करते हों.
- -केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी इससे बाहर रहेंगे.
- -पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर भुगतान करने वाले किसानों को फायदा नहीं मिलेगा.
- -10 हजार रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को भी लाभ नहीं.
- -पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील और आर्किटेक्ट योजना से बाहर होंगे.