अगर आपसे केबल ऑपरेटर या DTH कंपनी वाले मनमाने पैसे वसूल रहे हैं तो अब उनपर जल्द शिकंजा कसा जाएगा. TRAI ने केबल और ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं, TRAI का साफ कहना है कि इस नियम का उल्लंघन करने पर केबल ऑपरेटर्स और DTH के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। TRAI का यह नया नियम 29 दिसंबर से देशभर में केबल और ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में लागू हो जाएंगे।
TRAI का कहना है कि अब ग्राहक जितने चैनल देखना चाहते हैं उतने के ही पैसे देने होंगे। ट्राई ने अपने आदेश में कहा कि केबल ऑपरेटर और DTH कंपनी को 100 फ्री टू एयर चैनल 130 रुपये महीने में देने होंगे।
अगर कंज्यूमर इन 100 चैनलों के अलावा कोई दूसरा चैनल देखना चाहेंगे तो उसके लिए अलग से पेमेंट करना होगा. अलग से उन चैनलों के पैसे देने होंगे जो फ्री नहीं हैं।
दरअसल नये नियम के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक यूजर गाइड में हर चैनल की एमआरपी तय होगी। चैनल देखने के लिए ज्यादा पैसा वसूलना नामुमकिन होगा। ये नियम केबल, डीटीएच और ब्रॉडकास्टर्स पर लागू होंगे।
नए नियम
उपभोक्ता को कोई चैनल ज़बरदस्ती नही दिखाया जाएगा
जो चैनल ग्राहक देखना चाहता है उसी के लिए पैसा देगा
नए रेगुलेशन से ग्राहकों के हितों की रक्षा होगी.
हर चैनल के लिए तय एमआरपी (मैक्सिमम रिटेल प्राइस) इलेक्ट्रॉनिक यूजर गाइड में देनी ज़रूरी होगा
इस कदम से चैनल के लिए ज़्यादा पैसा नही वसूला जा सकेगा.
100 फ्री टू-एयर चैनल के लिए 130 रुपये देने होंगे
लोकल केबल ऑपरेटर्स, DTH और ब्रॉडकास्टर्स पर लागू होंगे नियम
नए फ्रेमवर्क का उलंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी
29 दिसंबर से देश भर में लागू होंगे नए नियम