MP Navneet Rana ने पेश किया था फर्ज़ी जाति प्रमाणपत्र, बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाया 2 लाख जुर्माना

MP Navneet Rana

सांसद नवनीत राणा (MP Navneet Rana) पर फर्ज़ी जाति प्रमाण पत्र पेश करने के दोष में कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना लगाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोकसभा सदस्य ( अमरावती संसदीय क्षेत्र से सांसद) और तेलुगू अभिनेत्री नवनीत कौर राणा को जारी जाति प्रमाणपत्र मंगलवार को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि प्रमाणपत्र जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था। अदालत ने सांसद को 6 सप्ताह के भीतर प्रमाणपत्र वापस करने का निर्देश दिया। जस्टिस आरडी धनुका और जस्टिस वीजी बिष्ट की खंडपीठ ने उन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

MP Navneet Rana ने क्या था मोची जाति से संबंधित होने का दावा

अदालत ने कहा कि राणा ने अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र (SC certificate ) प्राप्त करने के लिए ‘मोची’ जाति से संबंधित होने का दावा किया। यह इस श्रेणी के उम्मीदवार को मिलने वाले विभिन्न लाभ हासिल करने के इरादे से किया गया। जबकि उनके मूल जन्म प्रमाण पत्र में इस जाति का उल्लेख नहीं है।

महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद बनी थीं

राणा 2019 में महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई थीं। यह सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित थी। अदालत ने कहा कि आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी से प्रमाणपत्र लिया गया। हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता आनंदराव अदसुले की याचिका पर यह आदेश दिया। उन्होंने 30 अगस्त, 2013 को मुंबई के उपजिलाधिकारी की तरफ से जारी जाति प्रमाण पत्र रद्द करने का अनुरोध किया था।

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MP Navneet Ranaको पति के प्रभाव के कारण मिला प्रमाण पत्र

अदसुले ने मुंबई जिला जाति प्रमाणपत्र जांच समिति में भी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसने राणा के पक्ष में फैसला सुनाया और उनके प्रमाण पत्र को मान्य किया। इसके बाद अदसुले ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। याचिका में दावा किया गया था कि नवनीत राणा के पति रवि राणा के प्रभाव के कारण प्रमाण पत्र जारी किया गया, जो महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य थे।

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