Lockdown Extended-हरियाणा में 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, दुकानों पर लागू होगा ऑड-ईवन फॉर्मूला

CM Khattar
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (CM Manohar Lal Khattar) ने हरियाणा में एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन (Lockdown) बढ़ाने का ऐलान किया है. सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण हरियाणा को कुछ छूट देते हुए एक हफ्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है. इसके साथ सीएम खट्टर ने कहा कि हरियाणा में अब दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुल सकेंगी.

शराब ठेकों पर भी लागू होगा नियम

हालांकि इस दौरान दुकानदारों को ऑड-ईवन फॉर्मूला अपनाना होगा. इससे पहले दुकान खोलने का समय सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक था. यही नहीं, लॉकडाउन में दुकान खोलने का नियम शराब ठेकों पर भी लागू होगा. इसके साथ राज्‍य के शिक्षण संस्थान 15 जून तक बंद रहेंगे.

नाइट कर्फ्यू के समय में कोई बदलाव नहीं

कुछ रियायतों के साथ हरियाणा में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने के ऐलान के साथ सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्‍य में नाइट कर्फ्यू के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हरियाणा में नाइट कर्फ्यू पहले की तरह रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा.

कोरोना की रफ्तार में कमी

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बता दें कि हरियाणा में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 97 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 8,132 हो गई. जबकि इस महामारी के 1,868 नये मामले सामने आने से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 7,53,937 पर पहुंच गई है. बुलेटिन के अनुसार, राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 23,094 है. जबकि इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 7,22,711 हो गई हैं. यही नहीं, राज्य में स्वस्थ होने की दर 95.86 प्रतिशत है, तो संक्रमण की दर 8.44 प्रतिशत है.

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अनाथ हुए बच्चों के लिए हरियाणा सरकार का फैसला

इससे पहले कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया. बाल सेवा योजना के तहत कोरोना संक्रमण की वजह अनाथ हुए बच्चों को सरकार हर महीने 2500 ₹ की आर्थिक मदद 18 साल की उम्र तक देगी. इसके अलावा हर साल ₹12000 भी इन बच्चों को अन्य खर्चों के लिए दिया जाएगा. यह राशि अनाथ बच्चों को मिलेगी जिनका पालन पोषण परिवार में ही हो रहा है. जिन बच्चों के देखभाल करने वाला परिवार का कोई सदस्य नहीं है उनकी देखभाल बाल देखभाल संस्थान करेंगे और बाल देखभाल संस्थान को 1500 रुपए प्रति बच्चा प्रति महीना 18 वर्ष तक सहायता भी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी. यह राशि अवधि जमा के रूप में बैंक खाते में डाल दी जाएगी और 21 वर्ष की आयु होने पर बच्चे को मैच्योरिटी राशि दे दी जाएगी. अन्य पूरा खर्चा बाल देखभाल संस्थान द्वारा किया जाएगा.