Delhi Unlock Today- कोविड-19 के मामले घटने के बाद दिल्ली अनलॉक हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बताया कि ‘अनलॉक’ प्रक्रिया के तहत 14 जून से शुरू होगी। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दे दी है कि लापरवाही की तो फिर से लॉकडाउन झेलना होगा। फिलहाल 14 से वीकली मार्केट, धार्मिक स्थल और 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्तरां फिर से खुलेंगे। अधिकारियों ने बताया कि 19 अप्रैल को लॉकडाउन लागू होने के बाद से बंद सैलून, ब्यूटी पार्लर और नाई की दुकानें भी सोमवार से पुन: खुलेंगी। केजरीवाल ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘सोमवार सुबह 5 बजे से कुछ प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी।’
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उन्होंने बताया कि पूर्वाह्न 10 बजे से रात 8 बजे तक हर रोज आॅड-इवन के आधार पर बाजार एवं मॉल फिर खुल सकेंगे। हर नगर पालिका क्षेत्र में प्रतिदिन केवल एक साप्ताहिक बाजार की अनुमति होगी। केजरीवाल ने कहा, ‘हम बाजारों और रेस्तरां को फिर से खोलने के लिए दी गयी छूट पर अगले सप्ताह नजर रखेंगे। अगर कोविड-19 के मामले नहीं बढ़ते हैं, तो हम छूट जारी रखेंगे, लेकिन अगर मामले बढ़ते हैं, तो हमें प्रतिबंध फिर से लागू करने होंगे।’
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ये रहेगा बंद

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के रविवार को जारी आदेश के अनुसार, 21 जून, सुबह 5 बजे तक सार्वजनिक उद्यान बंद रहेंगे। Schools, Colleges, Educational & Coaching Institutions, Cinema Halls, Multiplexes, Theatres, Gyms, Spas, Yoga Institutes, Swimming Pools, Auditoriums, Banquet Halls, Water Parks नहीं खुलेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक/धार्मिक एवं त्योहार से संबंधित समारोह और अन्य सभाएं, स्टेडियम, प्रशिक्षण या किसी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समारोह के लिए इस्तेमाल होने वाले खेल परिसरों को छोड़कर अन्य सभी खेल परिसर और व्यावसायिक प्रदर्शनियां प्रतिबंधित हैं। केजरीवाल ने कहा कि धार्मिक स्थल भी पुन: खुलेंगे, लेकिन उनमें श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं होगी।
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उसने कहा कि सड़कों के किनारे साप्ताहिक बाजार नहीं लगेंगे। ये उपयुक्त मैदानों पर लगाए जाएंगे, जहां कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक सावधानी बरती जा सके। डीडीएमए ने कहा कि पिछले सप्ताह और इससे पहले जिन गतिविधियों को आंशिक अनुमति दी गई थी, वे भी 21 जून तक जारी रहेंगी।
आवागमन के लिए नहीं लेनी होगी अनुमति
आदेश में कहा गया है कि व्यक्तियों एवं सामान के राज्यों के भीतर और अंतरराज्यीय आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा तथा इसके लिए अलग से अनुमति या ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।