Model Tenancy Act के मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी, बेघर को घर, मकान मालिक को मिलेंगे कई अधिकार

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Model Tenancy Act को आज कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। यह मसौदा अब राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जाएगा। इसे नया कानून बनाकर या वर्तमान किरायेदार कानून में उपयुक्त संशोधन करके लागू किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

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बेघरों की समस्या का हल निकलेगा

सरकारी बयान के अनुसार, इससे देशभर में किराये पर मकान देने के संबंध में कानूनी ढांचे को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी, जिससे आगे इस क्षेत्र के विकास का रास्ता खुलेगा। इसमें कहा गया है कि मॉडल किरायेदारी अधिनियम का मकसद देश में किराये के लिए आवासीय बाजार सृजित करना है। इससे हर आय वर्ग के लोगों के लिए पर्याप्त संख्या में किराये की आवासीय इकाइयां बनाने में मदद मिलेगी और बेघर होने की समस्या का हल निकलेगा।

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Model Tenancy Act-खासी पड़े मकान किराये पर दिये जा सकेंगे

खाली पड़े मकानों को किराये पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। सरकार को उम्मीद है कि इसके जरिये किरायेदारी बाजार को व्यापार के रूप में विकसित करने में निजी भागीदारी बढ़ेगी और रिहायशी मकानों की भारी कमी (severe shortage of residential houses) को पूरा किया जा सकेगा। मॉडल किरायेदारी अधिनियम से आवासीय किराया व्यवस्था को संस्थागत रूप देने में मदद मिलेगी।

राज्य लागू करेंगे Model Tenancy Act

इस कानून को लागू कराने का अधिकार राज्यों पर होगा। नया कानून बनने से किरायेदार के साथ-साथ मकान मालिक को भी कई अधिकार मिलेंगे। मकान या प्रॉपर्टी के मालिक और किरायेदार में किसी बात को लेकर विवाद होता है, तो उसे सुलझाने का दोनों को कानूनी अधिकार मिलेगा। कोई किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता। मकान मालिक भी किरायेदार को परेशान कर घर खाली करने के लिए नहीं कह सकता। इसके लिए जरूरी प्रावधान बनाए गए हैं।