Aryan Khan Gets Bail in Cruize Drug Case-अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. ड्रग्स केस में अदालत से तीनों को आज जमानत मिल गई. आर्यन इस समय मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं. सुनवाई के दौरान एनसीबी के वकील अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल अनिल सिंह ने जमानत का जोरदार विरोध किया. एनसीबी ने कहा कि आर्यन करीब दो साल से ड्रग्स का सेवन कर रहा है और साजिश का हिस्सा है. क्रूज पर ड्रग्स की जानकारी उसे थी. आर्यन को बेल नहीं दी जा सकती है.
कोर्ट ने क्या कहा
इसपर कोर्ट ने पूछा कि आर्यन पर ड्रग्स के कारोबार के आरोप का आधार क्या है? इस सवाल पर एनसीबी ने कहा कि आर्यन के व्हाट्सएप चैट से बात सामने आई है. एनसीबी के दावे पर आर्यन खान की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि एनसीबी को साजिश का सबूत देना चाहिए. आर्यन को नहीं पता था कि उसके दोस्त के पास ड्रग्स है. आर्यन खान ने कोई साजिश नहीं की.
ज़मानत के लिये हाईकोर्ट गये थे आरोपियों के वकील
गौरतलब है कि एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद पिछले सप्ताह आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था.
ड्रग्स का इंतजाम करते थे आर्यन खान, हमारे पास सबूत’
ASG अनिल सिंह: आर्यन खान ने पहली बार ड्रग्स नहीं ली है। कई साल से वह इसका सेवन करते आ रहे हैं। हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि वह ड्रग्स उपलब्ध करवाते थे। हमने कॉन्शस पजेशन का तर्क दिया है। यदि दो व्यक्ति एक साथ हैं और एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के पास मौजूद नशीले पदार्थों के होनेऔर उपयोग के बारे में पता है, तो पहला व्यक्ति भी सचेत रूप से ड्रग्स के कब्जे की धारा लगेगी। आर्यन और अरबाज बचपन के दोस्त हैं। वो एकसाथ वहां पहुंचे थे। एक ही कमरे में रहने वाले थे। वे तर्क दे रहे हैं कि हमने सेवन के बारे में पता लगाने के लिए मेडिकल टेस्ट नहीं किया है। हम यहां सिर्फ ड्रग्स की बरामदगी के बारे में बहस कर रहे हैं। आर्यन खान के पास ड्रग्स का ‘कॉन्शस पजेशन’ था।
एएसजी ने क्या कहा
ASG अनिल सिंह: यह मामला ड्रग्स के कॉन्शस पजेशन और सेवन करने की योजना के बारे में है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 यह नहीं कहती है कि व्यक्ति के पास ड्रग्स का कब्जा होना चाहिए। जब हम धारा 28 और 29 को लागू करते हैं तो कमर्शियल मात्रा की बात शुरू हो जाती है। उन्होंने बड़ी मात्रा में ड्रग डील की कोशिश की है। एक ही दिन में सभी जगहों से आए सभी 8 लोगों के पास से कई नशीले पदार्थ पाए गए। आप ड्रग्स की मात्रा और उनके प्रकार देखें।
आज जेल में ही रहेगा आर्यन और दोस्त
प्रक्रिया यह है कि कोर्ट से जमानत मिलने पर जमानतदार सामने आते हैं। मुचलके की राशि कोर्ट में जमा करनी होती है। यह राशि जमा होने के बाद कोर्ट से आदेश आता है। इस आदेश की एक सर्टिफाइड कॉपी जेल में पहुंचाई जाती है, जहां आरोप न्यायिक हिरासत में बंद होता है। अगर शाम के रोल कॉल से पहले यानी 6 बजे से पहले आदेश की कॉपी जेल पहुंच जाती है तो उसी दिन जेल से आरोपी बाहर आ जाता है। अगर देर हो गई है तो आरोपी अगले दिन जेल से बाहर निकल पाता है।
अभी आदेश जारी नहीं हुआ
आर्यन के केस में कोर्ट ने जमानत तो दे दी है, पर आदेश जारी नहीं हुआ है। यह साफ नहीं है कि मुचलके की राशि या बेल बॉन्ड कितने का है।
आदेश में यह बात सामने आएगी और उसके बाद जमानतदार को सामने आना होगा। बेल बॉन्ड कोर्ट में जमा करना होगा।
यह प्रक्रिया होने के बाद सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी, जिसे जेल में दिखाना होगा। अगर शाम तक आदेश की कॉपी जेल पहुंच गई तो कल ही आर्यन रिहा हो जाएगा, वरना शनिवार को ही वह रिहा हो सकेगा।
क्रूज़ में दोस्तों के साथ ड्रग पार्टी कर रहा था आर्यन
बता दें कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को दो अक्टूबर को एनसीबी की टीम ने क्रूज से हिरासत में लिया था. एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में टीम ने क्रूज पर छापेमारी की थी और ड्रग्स बरामद किया था. इसी आरोप में इन लोगों को हिरासत में लिया गया और बाद में सभी को गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले में एनसीबी ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें से दो को जमानत मिल चुकी है.